अब आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को भी घोषित किया जा सकेगा आतंकी
गैर–कानूनी गति विधि रोकथाम संशोधन विधेयक 2019 बिल को आज लोकसभा में पास कर दिया गया इस बिल के पक्ष में 288 मत पड़े तथा विपक्ष में 8 मत डाले गए ।
यह एंटी टेरर बिल में प्रावधान है कि आतंकीसंगठनो के साथ साथ किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों में शामिल या सहयोग करने वाले व्यक्ति को भी आतंकी अब घोषित किया जा सकता है ।
इसके पहले सिर्फ आतंकीसंगठनो की घोषणा हो सकती थी लेकिन आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को आतंकी घोषित करने का प्रावधान नही था ।
यही वजह थी कि राष्ट्रीय जाँच एजेंसी द्वारा इंडियन मुजाहिद्दीन को आतंकी संगठन घोषित किया गया था लेकिन यासीन भटकल को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के बावजूद आतंकी घोषित नही किया जा सका था क्योंकि तब ऐसा कोई कानून नही था ।
अब उन व्यक्तियों को भी आतंकी घोषित किया जा सकेगा जो किसी भी प्रकार आतंक की घटना को अंजाम देते है, या आतंक की घटनाओं में शामिल पाए जाते है या फिर आतंकवाद की तैयारी कर रहे होते है या आतंकवाद को बढ़ावा देते हो या किसी भी प्रकार से आतंकवाद से शामिल हो उन्हें अब आतंकी घोषित किया जा सकता है ।
एंटी टेरर बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कड़े कानून की आवश्यकता है ।बिल के पास होने के पहले इस पर लंबी बहस हुई विपक्ष ने बिल पर कई सवाल उठाये जवाब में गृह मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा ।
अब एंटी टेरर बिल में संशोधन होने के बाद आतंकी संगठनों और आतंकियों की संपत्तियों को उस राज्य के डीजीपी की अनुमति ले कर जब्त किया जा सकेगा और यदि मामले की जाँच राष्ट्रीय जाँच एजेंसी(एनआईए) करती रहेगी तो राष्ट्रीय जाँच ऐजेंसी के महानिदेशक से अनुमति ले कर सम्पत्ति को जब्त किया जा सकेगा ।
गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि शहरी माओवाद को भी बख्शा नही जाएगा, वैचारिक आतंकवाद का मुख़ोटा पहने जो लोग माओवाद फैला रहे उनको रोका जाना चाहिए ।
गृह मंत्री ने कहा की यह संशोधन कानून आतंकवाद खत्म करने के लिए बनाया गया है और किसी को भी इसका दुरुपयोग नही करना चाहिए । गृह मंत्री ने यह भी बताया कि इस बिल में प्रावधान है कि कब किस व्यक्ति को आतंकी घोषित किया जाएगा ।